नया बिजनेस शुरू किया है? जान लें ऑनलॉइन कैसे भरना है जीएसटी रिटर्न | GSTR-1 भरने का step-by-step process
GST Return: जीएसटी रिटर्न में बिक्री, खरीद और बिक्री पर इक्ट्ठा हुआ टैक्स, खरीद पर चुकाए गए टैक्स की जानकारी होती है. इसके आधार पर ये तय होता है कि किसी बिजनेस को सरकार को कितना टैक्स भरना है.
GST Return file online step by step: देश में बिजनेसेज़ के लिए एक यूनिफाईड टैक्स सिस्टम लागू है- GST- Goods & Services Tax. और छोटे-बड़े सभी तरह के जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसेज़ को अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन से इनकम की घोषणा करनी पड़ती है, और टैक्स भरना पड़ता है. इसके लिए उन्हें जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है. अगर आप अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं तो आपको भी जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा. जीएसटी रिटर्न में बिक्री, खरीद और बिक्री पर इक्ट्ठा हुआ टैक्स, खरीद पर चुकाए गए टैक्स की जानकारी होती है. इसके आधार पर ये तय होता है कि किसी बिजनेस को सरकार को कितना टैक्स भरना है.
कब भरना होता है GST Return?
बिजनेस कैसा है, इसपर ये निर्भर करता है कि उन्हें कौन सा रिटर्न फाइल करना होता है. बिजनेसेज़ को मंथली, क्वार्टर्ली और एनुअली रिटर्न फाइल करना होता है. ऐसे बिजनेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है, उन्हें साल में 25 रिटर्न फाइल करने होते हैं- दो मंथली रिटर्न (GSTR-1 GSTR-3B) और एक एनुअल रिटर्न (GSTR-9) भरना होता है. जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होता है, वो क्वार्टर्ली रिटर्न भर सकते हैं.
GSTR-1 कैसे भरते हैं?
जीएसटीआर-1 भरने के लिए आपके पास सबसे पहले 15 डिजिट का GSTIN होना चाहिए. इसके बाद का प्रोसेस कुछ ऐसे होगा-
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- सबसे पहले gst.gov.in पर जाएं और 'Services' पर क्लिक करें. इसके बाद 'Returns Dashboard' पर जाएं.
- फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करें.
- जो रिटर्न भरना है, उसे सेलेक्ट करें और ‘Outward Supplies Made by the Taxpayer’ के अंदर ‘Prepare Online’ पर क्लिक करें.
- B2B इनवॉइस पर, B2C इनवॉइस, क्रेडिट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड टाइप और एक्सपोर्ट इन्वॉयस जैसी डीटेल भरें.
- 'Other Details' जैसे कि निल रेटेड आइटम, जीएसटी से छूट वाले आइटम, अगली सप्लाई के लिए मिले एडवांस की डीटेल, सप्लायर की डीटेल, वगैरह भरना होगा.
- अब अपना फॉर्म सबमिट करें. इसके बाद पोर्टल पर आपकी ओर से भरी गई जानकारी को वैलिडेट किया जाएगा. कोई गलती होगी तो उसे फिक्स करना होगा.
- आपको रिटर्न फाइल करने के लिए अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या E-sign ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी.
- आखिर में, जीएसटी पेमेंट करके जीएसटी रिटर्न फाइल कर दें.
12:52 PM IST